रांची: अपर जिला न्यायाधीश मो. सज्जाद ने सोमवार को हिंदपीढ़ी (Hindpidhi) निवासी मो. फहीम (Md. Faheem) उर्फ सोनू की हत्या के मामले में मो. अराफात उर्फ अरशद और मो. जाहिद को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने दोनों पर 25- 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न देने पर दोनों को छह-छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
दरअसल, 9 फरवरी 2017 को जमीन के विवाद में मो. अराफात उर्फ अरशद और मो. जाहिद ने हिंदपीढ़ी के नदी ग्राउंड के पास के निवासी मो. फहीम उर्फ सोनू की गोली और चाकू मारकर हत्या (Murder) कर दी थी।
Arms Act से संबंधित 24 केस थे दर्ज
पुलिस ने इस हत्याकांड में पांच आरोपतियों को गिरफ्तार किया था लेकिन ट्रायल के दौरान सिर्फ दो आराेपितों को ही दोषी करार दिया गया।
पुलिस के अनुसार मृतक सोनू पर लूट, रंगदारी आर्म्स एक्ट (Arms Act) से संबंधित 24 केस दर्ज थे। मृतक के भाई मोनू के बयान पर लंगड़ा मोहसिन, अरशद, बाबू, मोंटी अन्य तीन-चार अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
कोर्ट ने इस हत्याकांड में मो. अराफात उर्फ अरशद और मो. जाहिद को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।