रामगढ़: पत्नी की हत्या के दोषी सीसीएल इंजीनियर (CCL Engineer) आलोक बेहरा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। एडीजे वन राधा कृष्ण की अदालत ने शनिवार को यह फैसला सुनाया है।
अदालत ने 5.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि में से पांच लाख रुपये मृतका के दोनों बच्चों को मिलेंगे। साथ ही 20 हजार रुपये सरकारी खाते में जमा होंगे।
जुर्माने की रकम को जमा नहीं करने पर चार साल अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने उसे यह सजा आईपीसी की धारा 302 और 498 ए के तहत सुनाया है।
आईपीसी की धारा 498 ए के तहत तीन वर्ष की सजा और 20 हजार का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की रकम नहीं जमा करने पर नौ महीने के कारावास की सजा सुनाई गई है।
शरीर पर थे 22 जख्मों के निशान, कोर्ट ने माना नृशंस हत्या
अपर लोक अभियोजन एसके शुक्ला ने बताया कि बरका सायल में पदस्थापित सीसीएल इंजीनियर आलोक बेहरा की पत्नी चिरागी ताबदी मोहंता उर्फ लुसी बेहरा की हत्या को कोर्ट ने नृशंस हत्या माना है।
पुलिस ने कोर्ट में जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें यह बात भी स्पष्ट तौर पर लिखा है कि जब शव मिला तब उनके पूरे शरीर पर जख्मों के निशान थे।
पोस्टमार्टम के बाद यह स्पष्ट हुआ कि लुसी बेहरा के शरीर पर 22 बार चाकू से वार किया गया था। जांच रिपोर्ट में यह बात स्पष्ट हुई है कि आलोक ने पत्नी पर तब तक हमला किया जब तक के उसकी जान नहीं चली गई।