झारखंड

लोहरदगा : बाल विवाह में 2 साल की सजा और एक लाख रुपये जुर्माना का प्रावधान

लोहरदगा: जिला विधिक सेवा प्राधिकार (District Legal Services Authority) के तत्वावधान में मधुसूदन लाल अग्रवाल महाविद्यालय लोहरदगा (Madhusudan Lal Agrawal College Lohardaga) में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 (Child Marriage Prohibition Act 2006) के विषय में छात्राओं के बीच विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया।

डालसा सचिव राजेश कुमार कहा कि…

डालसा सचिव राजेश कुमार (Dalsa Secretary Rajesh Kumar) ने बाल प्रतिषेध अधिनियम 2006 के विभिन्न प्रावधानों (Various Provision) को बतलाया एवं कहा कि बालिकाओं की शादी 18 वर्ष से पूर्व एवं बालकों की शादी 21 वर्ष से पूर्व करना कानूनी अपराध है, जिसके लिए बाल विवाह कराने वाले माता-पिता या संरक्षक को दो साल का सश्रम कारावास (Rigrous Imprisionment) की सजा एवं एक लाख रुपये के जुर्माना से दंडित किया जा सकता है।

धारा-15 के अनुसार ये अपराध संज्ञेय एवं अजमानतीय प्रकृति के हैं। आरोपितों को जमानत (Bail) नहीं मिलेगी।

इस अधिनियम के अंतर्गत बराती, पंडित, काजी जो बाल विवाह करवाता है उसे भी 3 माह तक की सजा एवं जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। मौके पर पैनल अधिवक्ताओं (Panel Advocates) ने भी जानकारी दी।

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