‘समाप्त हो सकती है मंत्री मिथिलेश ठाकुर की विधानसभा की सदस्यता’, केंद्रीय चुनाव आयोग भेज रहा है नोटिस

News Aroma Media
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रांची: भाजपा सांसद निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) ने बुधवार को ट्विट कर दावा किया है कि केंद्रीय चुनाव आयोग राज्य के मंत्री मिथिलेश ठाकुर को उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त होने का नोटिस भेज रहा है।

ट्विटर पर उन्होंने लिखा, ‘झारखंड के मंत्री मिथिलेश ठाकुर (Mithilesh Thakur) ने ठेकेदारी की बात चुनाव आयोग को नहीं बताई। अब उनकी सदस्यता समाप्ति का नोटिस केन्द्रीय चुनाव आयोग भेज रहा है।

पहले गलत रिपोर्ट देने के कारण झारखंड के प्रशासनिक अधिकारी पर भी कार्रवाई हो सकती है।’ इससे पहले 22 मई को सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था कि चुनाव आयोग (Election Commission) ने मिथिलेश ठाकुर की सदस्यता खत्म करने के लिए नोटिस भेजने की तैयारी कर ली है।

भारत निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के उल्लंघन मामले में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर को नोटिस भेज सकता है। बताया जाता है कि आयोग गढ़वा डीसी द्वारा भेजी गई रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है।

शपथ पत्र भी दाखिल किया

उल्लेखनीय है कि RTI कार्यकर्ता सुनील महतो (Sunil Mahto) ने चुनाव आयोग से मंत्री मिथिलेश ठाकुर के विरूद्ध विधानसभा चुनाव के दौरान भरे गये फार्म-26 में चाईबासा के सत्यम बिल्डर्स का पार्टनर होने से संबंधित शिकायत की थी। उन्होंने कहा था कि यह कंपनी सरकारी ठेका लेने का काम करती है।

विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) के दौरान उनकी राज्य सरकार के साथ की गई कई संविदाएं अस्तित्व में थीं। सुनील महतो ने इसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9 ए का उल्लंघन बताते हुए मिथिलेश ठाकुर की विधायकी समाप्त करने की मांग की थी।

इधर, मंत्री मिथलेश ठाकुर कई बार कह चुके हैं कि विधानसभा चुनाव के दौरान भरे गए फार्म-26 में उन्होंने अपने बारे में सभी सही जानकारियां भरा है।

साथ ही उसे लेकर शपथ पत्र भी दाखिल किया है। उन्होंने कहा है कि यदि उन्होंने फार्म या शपथ-पत्र (Form or Affidavit) गलत भरा है तो भारत निर्वाचन आयोग उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई कर सकता है।

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