HomeUncategorizedज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष

ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष

Published on

spot_img
spot_img
spot_img

वाराणसी: वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर (Gyanvapi case) में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा अर्चना की करने की अनुमति दिए जाने की मांग वाली याचिका पर वाराणसी के जिला जज की कोर्ट से आए फैसले को मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में चुनौती दी है।

जिला जज की अदालत से आए फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। मुस्लिम पक्ष (Muslim side) ने आपत्ति की अर्जी खारिज किए जाने के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

ज्ञानवापी मस्जिद की अंजुमन ए इंतजामिया कमेटी (Anjuman A. Intradiya Committee) की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर हाईकोर्ट का फैसला आने तक वाराणसी की जिला अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाए जाने की मांग की गई है।

Order 7 रूल 11 के मामले में 12 सितंबर को आए फैसले को High Court (हाईकोर्ट) में चुनौती दी गई है। ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 18 अक्टूबर इस मामले में सुनवाई हो सकती है।

जिला जज ए के विश्वेश की कोर्ट ने 12 सितंबर को अपना फैसला सुनाया था

गौरतलब है कि दिल्ली की राखी सिंह समेत 5 महिलाओं ने Varanasi की जिला अदालत में पिछले साल याचिका दाखिल की थी।

याचियों ने याचिका दाखिल कर ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना नियमित तौर पर किए जाने की इजाजत दिए जाने की मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मामले की सुनवाई वाराणसी के जिला जज की कोर्ट में चल रही है। मुस्लिम पक्ष ने अदालत में आपत्ति दाखिल कर राखी सिंह समेत महिलाओं की याचिका को खारिज किए जाने की अपील की थी।

मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया था कि ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत यह अर्जी सुनवाई के लायक नहीं है। महीनों चली सुनवाई के बाद जिला जज वाराणसी की कोर्ट ने अगस्त महीने में अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था।

जिला जज ए के विश्वेश (District Judge AK Vishvesh) की कोर्ट ने 12 सितंबर को अपना फैसला सुनाया था। जिला जज ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज करते हुए राखी सिंह केस को चलते रहने की इजाजत दी थी।

इस फैसले के आने के बाद ही मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट जाने की बात कही थी। मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल की गई याचिका में जिला जज के इसी फैसले को चुनौती दी गई है।

हाईकोर्ट में दाखिल मुस्लिम पक्ष की याचिका में एक बार फिर दोहराया गया है कि 1991 के प्लेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट (Place of Worship Act) के तहत इस मामले की सुनवाई नहीं की जा सकती है।

दो मामलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट में 18 अक्टूबर को सुनवाई होनी है

याचिका मेंइस मामले में हाईकोर्ट का फैसला आने तक वाराणसी की जिला अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाए जाने की भी मांग की गई है।

ज्ञात हो कि ज्ञानवापी विवाद से जुड़े पांच मामले पहले से ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में Pending है, जिसमें तीन मामलों में बहस पूरी होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जजमेंट रिजर्व कर लिया है।

जबकि विवादित परिसर के सर्वे से जुड़े दो मामलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट में 18 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। हालांकि राखी सिंह का केस पहली बार हाईकोर्ट की दहलीज पर आया है।

spot_img

Latest articles

PAN-Aadhaar लिंक करना अनिवार्य, सरकार ने तय की आखिरी तारीख

PAN-Aadhaar link: सरकार ने साफ कर दिया है कि PAN कार्ड को आधार कार्ड...

iQOO 15 लॉन्च से पहले बड़ा ऑफर, 3 दिन तक सभी डिवाइसेस की फ्री सर्विस

iQOO 15: iQOO अपने नए फ्लैगशिप फोन iQOO 15 को 26 नवंबर को लॉन्च...

Google Pixel 9 Pro हुआ सस्ता! कीमत में हुई 25 हजार की कटौती

Google Pixel 9 Pro: Google ने अपने प्रीमियम स्मार्टफोन Pixel 9 Pro की कीमत...

झारखंड में मेडिकल प्रवेश घोटाले पर CM सख़्त, फर्जी सर्टिफिकेट से एडमिशन लेने वालों पर होगी FIR

Medical Admission scams: मेडिकल कॉलेजों में फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर हुए प्रवेश मामले...

खबरें और भी हैं...

PAN-Aadhaar लिंक करना अनिवार्य, सरकार ने तय की आखिरी तारीख

PAN-Aadhaar link: सरकार ने साफ कर दिया है कि PAN कार्ड को आधार कार्ड...

iQOO 15 लॉन्च से पहले बड़ा ऑफर, 3 दिन तक सभी डिवाइसेस की फ्री सर्विस

iQOO 15: iQOO अपने नए फ्लैगशिप फोन iQOO 15 को 26 नवंबर को लॉन्च...

Google Pixel 9 Pro हुआ सस्ता! कीमत में हुई 25 हजार की कटौती

Google Pixel 9 Pro: Google ने अपने प्रीमियम स्मार्टफोन Pixel 9 Pro की कीमत...