नई दिल्ली: दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा पर FIR दर्ज करने के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई टाल दी है।
कथित तौर पर किसानों के मामले में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल का एक Video संबित पात्रा ने सोशल मीडिया पर Post किया था।
उस मामले में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया था।
ऋषभ कपूर ने संबित पात्रा के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया
Additional Sessions जज धीरज मोरे ने शनिवार को आंशिक दलीलें सुनने के बाद 3 सितंबर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया।
15 दिसंबर, 2021 को सेशंस Court ने संबित पात्रा के खिलाफ FIR दर्ज करने के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश पर रोक लगा दी थी।
उल्लेखनीय है कि 23 नवंबर को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ऋषभ कपूर ने संबित पात्रा के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की Court में याचिका Aam Aadmi Party की प्रवक्ता आतिशी मार्लेना ने दायर की है।
आतिशी ने तीस हजारी Court में याचिका दायर की
याचिका में कहा गया है कि संबित पात्रा ने अरविंद केजरीवाल को लेकर अपने Twitter अकाउंट पर किसानों से संबंधित एक भड़काऊ Video Post किया।
याचिका में कहा गया है कि फर्जी वीडियो Upload कर संबित पात्रा ने Arvind Kejriwal की छवि को खराब करने की कोशिश की है। इस Video से सामाजिक अशांति फैलने की संभावना है।
याचिका में कहा गया है कि आतिशी ने Delhi के इंद्रप्रस्थ थाने में 2 फरवरी को इसकी शिकायत की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद आतिशी ने तीस हजारी Court में याचिका दायर की।