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मुफ्त योजनाओं के मामले में निर्वाचन आयोग को ‘सुप्रीम’ फटकार, 17 अगस्त को होगी सुनवाई

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नई दिल्ली: चुनाव में मुफ्त (Free) की योजनाओं की घोषणा वाले मामले पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट (SC) के चीफ जस्टिस एनवी रमना (Justice NV Ramana) की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय बेंच ने कोई भी आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी।

गुरुवार को सुनवाई के दौरान Court ने निर्वाचन आयोग को इस बात के लिए फटकार लगाई कि अखबारों में उनका हलफनामा छप गया लेकिन कल दस बजे रात तक SC को नहीं मिला। जब ये अखबार में पहुंच सकता है तो Court क्यों नहीं आ सकता है।

खुद को भी पक्षकार बनाए जाने की मांग की : आम आदमी पार्टी

Court ने सभी पक्षों से अपने सुझाव देने को कहा। सुनवाई के दौरान Aam Aadmi Party की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने विशेषज्ञ कमेटी के गठन को गैरजरूरी बताया। आम आदमी पार्टी ने मामले में खुद को भी पक्षकार बनाए जाने की मांग की है।

आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party ) ने इस तरह की घोषणाओं को राजनीतिक पार्टियों का लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार बताया।

आम आदमी पार्टी ने इस मामले में याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय को BJP का सदस्य बताते हुए उनकी मंशा पर भी सवाल उठाए।

अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए 6 अगस्त को SC ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वो रिजर्व बैंक, नीति आयोग समेत अन्य संस्थानों और विपक्षी राजनीतिक दलों के साथ लेकर विचार करके एक Report तैयार करके Court के समक्ष रखे।

याचिका में अश्विनी उपाध्याय ने चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए Free में उपहार देने वाली घोषणाएं करने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता खत्म करने की मांग की है।

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