नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (IOA) का कामकाज संभालने के लिए तीन प्रशासकों की कमेटी नियुक्त करने के दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।
चीफ जस्टिस NV Ramana की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर 22 अगस्त को सुनवाई करने का आदेश दिया।
इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की ओर से पेश सॉलिसिटर General Tushar Mehta ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक महासंघ इसे बाहरी हस्तक्षेप की तरह देखते हुए उसकी मान्यता रद्द कर सकता है। उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मसला है।
कामकाज देखने के लिए तीन सदस्यीय प्रशासकों को नियुक्त किया था
दिल्ली हाई कोर्ट ने 16 अगस्त को Indian Olympic Association का कामकाज देखने के लिए तीन सदस्यीय प्रशासकों को नियुक्त किया था।
प्रशासकों की कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अनिल आर दवे, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी और पूर्व विदेश सचिव विकास स्वरूप के नाम शामिल थे।