झारखंड

पुलिस मुठभेड़ से जुड़े दो मामलों में नक्सली कुंदन पाहन साक्ष्य के अभाव में बरी

इस मामले की सुनवाई शनिवार को अपर न्यायायुक्त मनीष रंजन की अदालत में की गई, जिसमें यह आदेश दिया गया

रांची: पुलिस-नक्सली मुठभेड़ से जुड़े दो मामले में ट्रायल फेस कर रहे नक्सली कुंदन पाहन (kundan Pahan) को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी करने का आदेश दिया है।

इस मामले की सुनवाई शनिवार को अपर न्यायायुक्त मनीष रंजन (Manish Ranjan) की अदालत में की गई, जिसमें यह आदेश दिया गया।

गौरतलब है कि अदालत द्वारा नक्सली पाहन को तमाड़ थाना कांड संख्या 97/2009 व बुंडू थाना कांड संख्या 87/ 2009 मामले में बरी किया गया है।

कुंदन पाहन 27 मई 2017 को सरेंडर (surrender) करने के बाद से जेल में बंद है। जेल जाने के बाद से ही दोनों मामलों में सुनवाई प्रारंभ हुई थी।

जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की थी

तमाड़ थाना से जुड़े मामले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। मामले में पुलिस के द्वारा कुंदन पाहन समेत आठ को आरोपी बनाया गया था।

जिसमें अन्य को पहले ही अदालत ने मार्च 2018 में बरी कर चुका है। बुंडू थाना क्षेत्र से जुड़े मामले में 25 अगस्त 2009 को नक्सलियों द्वारा झारखंड बंद (jharkhand bandh) बुलाया गया था।

बंद को सफल बनाने के लिए बुंडू के पास सड़क को ब्लॉक कर दिया गया था। जब पुलिस सड़क को क्लियर करने पहुंची तो उसी समय नक्सलियों ने फायरिंग (firing) शुरू कर दी।

जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की थी। इस मामले में पुलिस ने कुंदन पाहन समेत छह को आरोपी बनाया था।

इनमें से मार्शल टुडू एवं सुरेन स्वांसी को 30 जून 2017 को ही अदालत (court) द्वारा बरी करने का आदेश दिया जा चुका है।

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker