नई दिल्ली: बैंक (Bank) खातों में पैसे जमा करने या निकालने को लेकर भारत सरकार नया नियम लागू करने जा रही है।
यह नियम 26 मई से लागू हो जाएगा। नियम एक तय सीमा से अधिक पैसा जमा करने या निकालने अलावा किसी बैंक या फिर डाकघर में चालू खाता खोलने पर भी लागू होगा।
इसके मद्देनजर सरकार ने आधार या पैन कार्ड जरूरी कर दिया है। इसके बिना आप इस सुविधा का लाभ नहीं सकेंगे। आप सरकार के इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो कई तरह की परेशानी भी आपको हो सकती है।
अधिसूचना की गई जारी
अब 20 लाख से ज्यादा जमा करने या निकालने पर नियम लागू होगा। सीबीडीटी (CBDT) ने 10 मई को अधिसूचना जारी कर दी है।
इसके अलावा किसी बैंक या डाकघर में चालू खाता या कैश चालू खाता खोलने के लिए भी यह जरूरी होगा। जानकारों की मानें तो इससे वित्तीय लेनदेन और पारदर्शी होगा।
नियमों पर एक नजर
यदि किसी शख्स को पैन की जानकारी देने की जरूरत है, लेकिन उसके पास यह नहीं है तो वह आधार की बायोमीट्रिक पहचान दे सकता है।
नांगिया एंड कंपनी के शैलेश कुमार ने कहा कि लेनदेन के समय पैन नंबर दिए जाने के बाद कर अधिकारियों के लिए लेनदेन पर नजर रखना सरल हो जाएगा।
जानकारों ने दी सलाह
एकेएम ग्लोबल के संदीप सहगल ने कहा, इसकी वजह से बैंक, डाकघर या सहकारी समितियों को एक वित्त वर्ष में 20 लाख से अधिक के लेनदेन की जानकारी देना अनिवार्य होगा।
इससे सरकार को वित्तीय प्रणाली में कैश ट्रांजेक्शन पर नजर रखने में मदद मिलेगी। इससे संदिग्ध जमा व निकासी से जुड़ी प्रक्रिया में सख्ती आएगी। अभी तक आयकर से जुड़े कार्यों के लिए आधार या पैन का इस्तेमाल होता है।