रांची : झारखंड के तीन कांग्रेस विधायकों (3-Congress MLAs) की जमानत के मामले में नया मोड़ आ गया है।
शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट (CHC) के न्यायाधीश तीर्थंकर घोष ने कहा कि मामले में IPC की धारा 467 को भी जोड़ा गया है।
आरोपी यदि दोषी साबित हुए, तो उन्हें अधिकतम 10 वर्ष की सजा हो सकती है। नयी धारा के जुड़ने से अब एकल पीठ इस Case की सुनवाई नहीं कर पायेगी।
अब सुनवाई HC की खंडपीठ में होगी। इसके साथ ही HC के न्यायाधीश तीर्थंकर घोष ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता से कहा कि वह जमानत के लिए नये सिरे से खंडपीठ में अर्जी दाखिल करें।
जमानत के लिए करना होगा अभी और इंतजार
गौरतलब है कि विगत 30 जुलाई को हावड़ा के पांचला में NH-16 पर हावड़ा पश्चिम बंगाल (WB) ग्रामीण Police ने झारखंड के तीन कांग्रेस विधायकों इरफान अंसारी, राजेश कच्छप व नमन विक्सल कोंगाड़ी समेत पांच लोगों को बेहिसाब 49 लाख रुपये के साथ गिरफ्तार किया था।
उनके खिलाफ IPC की धारा 420, 120 बी, 171 ई और 34 के साथ Prevention of Corruption Act की आठ व नौ नंबर धारा के तहत मामला चल रहा है।
अब इसमें Anti Corruption Act के अधीन IPC की धारा 467 के तहत भी मामला जोड़ दिया गया है।
इससे आरोपियों की जमानत पर सुनवाई अब खंडपीठ में ही हो सकती है। इससे यह साफ हो गया है कि आरोपियों को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना होगा।
तीनों विधायकों को तीन दिनों की CID कस्टडी में भेज दिया गया
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता शाक्षत गोपाल मुखोपाध्याय ने कोर्ट में CID जांच की Case डायरी पेश की।
इस मौके पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता शेखर बोस ने बताया कि HC के आदेश पर शुक्रवार को सभी आरोपी विशेष अदालत में पेश किये गये जहां से उन्हें तीन दिनों की CID Custody में भेज दिया गया।