भारत

यासीन मलिक की सजा पर आज फैसला सुनाएगी NIA अदालत

देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने , गैरकानूनी गतिविधियों और कश्मीर में शांति भंग करने का आरोप

नई दिल्ली: एनआईए (NIA) की एक विशेष अदालत बुधवार को कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक(Kashmiri separatist leader Yasin Malik) की सजा को लेकर फैसला सुना सकती है।

यासीन मलिक को कुछ दिन पहले एक आतंकी फंडिंग मामले में दोषी ठहराया गया था।विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने 19 मई को मलिक को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत आरोपों में दोषी ठहराया था।

कश्मीर में शांति भंग करने का आरोप

यासीन मलिक पर आपराधिक साजिश रचने, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, अन्य गैरकानूनी गतिविधियों और कश्मीर में शांति भंग करने का आरोप लगाया गया था। उसने इस मामले में अपना गुनाह कबूल कर लिया था।

सुनवाई की आखिरी तारीख को उसने अदालत को बताया कि वह धारा 16 (आतंकवादी अधिनियम), 17 (आतंकवादी अधिनियम के लिए धन जुटाने), 18 (आतंकवादी कृत्य करने की साजिश), यूएपीए की धारा 20 (एक आतंकवादी गिरोह या संगठन का सदस्य होने के नाते) और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और 124-ए (देशद्रोह) समेत अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों का मुकाबला नहीं करेगा।

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker