भारत

आय से अधिक संपत्ति मामले में ओम प्रकाश चौटाला दोषी करार

1993 से 2006 के बीच 6.09 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की, जो कथित तौर पर उनकी वैध आय से अधिक है

नई दिल्ली: यहां की एक अदालत ने शनिवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला (Chief Minister Om Prakash Chautala) को दोषी ठहराया।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट 26 मई को चौटाला को सजा की मात्रा पर दलीलें सुनेगी। आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में कोर्ट ने 19 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सीबीआई द्वारा दायर आरोपपत्र के अनुसार, चौटाला 1993 से 2006 के बीच 6.09 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की, जो कथित तौर पर उनकी वैध आय से अधिक है।

मई 2019 में, प्रवर्तन निदेशालय ने नई दिल्ली, पंचकुला और सिरसा में स्थित पूर्व मुख्यमंत्री की 3.6 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की थी।

उन्हें जनवरी 2013 में जेबीटी घोटाले में भी दोषी ठहराया गया था

2008 में चौटाला और 53 अन्य पर 1999 से 2000 के दौरान हरियाणा में 3,206 जूनियर बेसिक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में आरोप लगाए गए थे।

जनवरी 2013 में, एक अदालत ने ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय सिंह चौटाला को IPC के विभिन्न प्रावधानों और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 10 साल के कारावास की सजा सुनाई थी।

चौटाला को 3,000 से अधिक अयोग्य शिक्षकों की अवैध रूप से भर्ती करने का दोषी पाया गया था। हालांकि पैरोल पर बाहर, चौटाला को 2 जुलाई, 2021 को तिहाड़ जेल से उचित औपचारिकताएं पूरी करने के बाद 10 साल की जेल की सजा से रिहा कर दिया गया था।

वह 1989 से 2005 के बीच चार बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे।उनके पोते Dushyant Chautala हरियाणा के उपमुख्यमंत्री हैं।

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