नई दिल्ली: भाजपा (BJP) से निलंबित नेता नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट (SC) से याचिका वापस ले ली है। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस तरह की मांग पर सीधे SC में सुनवाई को सही नहीं माना, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली।
याचिका वकील अबु सोहेल ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि FIR के बावजूद अब तक नूपुर की गिरफ्तारी (Arrest) न होना गलत है।
SIT बनाने की जरूरत पर दिल्ली Police खुद फैसला करे
उल्लेखनीय है कि 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट (SC) ने BJP से निलंबित नेता नूपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज सभी FIR को दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि SIT बनाने की जरूरत पर दिल्ली Police खुद फैसला करे।
कोर्ट ने कहा था कि Police की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटैजिक आपरेशंस (IFSO) एक विशेषज्ञ यूनिट है। अच्छा हो कि वह जांच करे। ज़रूरी लगे तो दूसरे राज्यों से सहायता ले। Court ने कहा था कि नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी (Arrest) पर लगी रोक जारी रहेगी।