पिछले साल 10 जून के हिंसा मामले पर पेश करें स्टेटस रिपोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट ने…

साथ ही याचिकाकर्ता को भी कहा है कि वह अगर राज्य सरकार के जवाब पर प्रति उत्तर देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं

News Aroma Media
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रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने बुधवार को गत वर्ष रांची में 10 जून को हुई हिंसा मामले (10 June Violence ) पर राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट (Status Report) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

साथ ही याचिकाकर्ता को भी कहा है कि वह अगर राज्य सरकार (State Government) के जवाब पर प्रति उत्तर देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि 10 जून हिंसा मामले में कुछ केस को CID को क्यों सौंपा गया? कोर्ट ने मामले की सुनवाई 21 जून निर्धारित की है।

इससे पहले सुनवाई के दौरान राज्य के गृह सचिव, DGP , रांची SSP , DG  CID कोर्ट में उपस्थित हुए। अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि मामले में जांच जारी है, जिस पर कोर्ट ने इन सभी अधिकारियों की अगली सुनवाई में उपस्थिति से छूट प्रदान की है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पैरवी की।

आरोपियों के घर को तोड़ने का आदेश देने का आग्रह

रांची हिंसा मामले (Ranchi Violence Case) में दायर पंकज यादव की जनहित याचिका में हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन Owaisi , सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव यास्मीन फारूकी समेत रांची उपायुक्त, SSP , मुख्य सचिव, NIA , ED को प्रतिवादी बनाया है।

अदालत से मामले की NIA जांच कराकर झारखंड संपत्ति विनाश और क्षति निवारण (Jharkhand Property Destruction and Damage Prevention) विधेयक 2016 के अनुसार आरोपियों के घर को तोड़ने का आदेश देने का आग्रह किया है।

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