रांची: ED ने Mid Day Meal के 100 करोड़ के गबन के आरोपित राजू कुमार वर्मा को पांच दिनों के रिमांड (Remand) पर लिया है। उसे तीन से सात दिसंबर तक रिमांड पर लिया गया है। रिमांड अवधि शनिवार से शुरू होगी।
ईडी ने राजू कुमार वर्मा को गुरुवार को गिरफ्तार कर PMLA के विशेष न्यायाधीश (Judge) की अदालत में पेश किया था और उसी समय रिमांड के लिए आवेदन दिया था।
गुरुवार को रिमांड पर आंशिक सुनवाई हुई थी
गुरुवार को रिमांड पर आंशिक सुनवाई हुई थी। शुक्रवार को अदालत ने आदेश पारित करते हुए पांच दिन के रिमांड का आदेश दिया।
उल्लेखनीय है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank Of India) की हटिया शाखा से मिड डे मील के 100 करोड़ का गबन पांच अगस्त 2017 को किया गया था।
गबन के चार माह बाद सात दिसंबर 2017 को बैंक अधिकारी जसवीर सिंह की शिकायत पर SBI ने प्राथमिकी दर्ज की थी। उसी को टेकओवर करते हुए ED ने मामला दर्ज किया।
मामले में आरोपित बिल्डर भानु कंस्ट्रक्शन (Construction) के पार्टनर (Partner) संजय कुमार तिवारी को ED ने 22 नवंबर. 2021 को गिरफ्तार किया था।
राजू कुमार वर्मा पर 8.27 लाख मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) का है आरोप है। उसे ईडी ने पटना से गिरफ्तार किया था।