रांची: रांची सिविल कोर्ट (Ranchi Civil Court) ने बड़गाईं अंचल के CO, CI और हल्का कर्मचारी सहित जमील अंसारी और सोहैल अंसारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।
अदालत के आदेश के बाद सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ST-SC थाना को भी प्राथमिकी की कॉपी भेजी गई है।
मिली जानकारी के अनुसार संदीप मुंडा की ओर से दाखिल कंपलेन केस की जांच सदर डीएसपी प्रभात रंजन (DSP Prabhat Ranjan) बरवार कर रहे हैं।
सदर थाना में IPC की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गयी है। साथ ही ST-SC Act की धाराओं में भी प्राथमिकी दर्ज की गई है।
क्या है मामला
यह मामला रांची के बड़गाईं इलाके में एक जमीन विवाद (Land Dispute) से जुड़ा हुआ है। संदीप मुंडा ने आरोप लगाया है कि जमील अंसारी और सोहैल अंसारी ने वर्ष 2016 में तत्कालीन CO , CI और हल्का कर्मचारियों के साथ मिलकर जालसाजी की और उनकी जमीन बेच डाली।
आरोप है कि आदिवासी की जमीन जनरल बताकर 12 लोगों को बेच दी गई और इसके लिए फर्जी कागजातों का सहारा लिया गया।
संदीप मुंडा (Sandeep Munda) बड़गाईं अंचल के बड़गाईं मौजा स्थित खाता 72,प्लॉट 2634 की 62 डिसमिल भूमि पर अपना दावा बता रहे हैं।