रांची: सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को ED के गवाह और चर्चित पत्थर व्यवसायी मुंगेरी यादव (Stone Dealer Mungeri Yadav) को तत्काल जेल से रिहा करने का आदेश दिया है।
आज ही शाम पांच बजे तक रिहा कर कोर्ट को सूचित करना है। बता दें कि 29 जुलाई 2022 को मुंगेरी यादव की गिरफ्तारी राजमहल थाने में दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले (Arms Act Cases) में हुई थी। साहिबगंज पुलिस ने रांची एयरपोर्ट के पास से उसे अरेस्ट किया था।
12 अगस्त को लगाया गया था सीसीए एक्ट
मुंगेरी के खिलाफ 12 अगस्त 2022 को CCA एक्ट लगा था। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (Home, Jail and Disaster Management Department) ने जिला प्रशासन की ओर से इस संबंध में भेजे गए प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया था।
आठ अगस्त 2022 को ही मुंगेरी के खिलाफ CCA लगाने का प्रस्ताव DC रामनिवास यादव (DC Ramniwas Yadav) ने गृह विभाग को भेजा था। विभाग की ओर से 12 अगस्त को उसका अनुमोदन कर दिया गया था।