रांची : रांची CBI की विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार करने के मामले में BSNL के तत्कालीन TDM अमोद कुमार और कंप्यूटर सप्लायर रविंद्र कुमार गुप्ता को दो-दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने दोनों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला वर्ष 2006 का है। इसमें हजारीबाग BSNL कार्यालय में एक लाख 92 हजार रुपये का भ्रष्टाचार अधिकारी (corruption officer) और सप्लायर की मिलीभगत से किया गया था।
भ्रष्टाचार की शिकायत पर CBI ने कार्रवाई करते हुए BSNL के तत्कालीन टीडीएम अमोद कुमार, डीईटी दशरथ प्रसाद शर्मा, एसडीई बीएन प्रसाद और कंप्यूटर सप्लायर रविंद्र कुमार गुप्ता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
अधिक कीमत पर कंप्यूटर की खरीद की और सप्लायर को भुगतान भी किया
करीब डेढ़ दशक तक चली न्यायिक प्रक्रिया के दौरान आरोपित दशरथ प्रसाद शर्मा और बीएन प्रसाद की मृत्यु हो गई।
मामले के दो आरोपित अमोद कुमार और रविंद्र कुमार गुप्ता ने ट्रायल फेस किया। अमोद कुमार के खिलाफ यह आरोप था कि उन्होंने जरूरी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना अधिक कीमत पर कंप्यूटर (computer) की खरीद की और सप्लायर को भुगतान भी किया।