भारत

शीना बोरा मामला : अदालत ने विधि मुखर्जी की मां इंद्राणी के साथ रहने के अनुरोध वाली अर्जी खारिज की

मुंबई: मुंबई की एक विशेष अदालत ने बुधवार को शीना बोरा हत्याकांड (Sheena Bora murder case) की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी की बेटी विधि मुखर्जी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने भारत लौटने पर अपनी मां के साथ मुंबई में रहने की अनुमति मांगी थी।

विधि पिछले कई सालों से लंदन (London) में रह रही है। 30 अगस्त को दायर उसकी अर्जी के मुताबिक वह 10 सितंबर को भारत लौट रही है।

शीना बोरा हत्याकांड मामले की सुनवायी करने वाले विशेष न्यायाधीश एस पी नाइक निंबालकर ने विधि मुखर्जी की याचिका खारिज कर दी। मामले की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी (Indrani Mukerjea) फिलहाल जमानत पर बाहर है।

अधिवक्ता रंजीत सांगले के माध्यम से दायर अपनी याचिका में, विधि ने दावा किया कि जब उसकी मां इंद्राणी मुखर्जी (Indrani Mukerjea) को बेटी शीना बोरा की हत्या के सिलसिले में 2015 में गिरफ्तार किया गया था, तब वह एक नाबालिग के रूप में अपनी मां के साथ से वंचित हो गई थी और इस अलगाव ने उसके ‘‘भावनात्मक कल्याण’’ को प्रभावित किया।’’

याचिका में कहा गया है कि इंद्राणी मुखर्जी ‘सेरेब्रल इस्किमिया’ से पीड़ित है, वह कमजोर है और उसे उचित व्यक्तिगत और चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है, जो विधि अपनी क्षमता और समय के अनुसार प्रदान करना चाहती है।

हालांकि, अभियोजन पक्ष (Central Bureau of Investigation) ने बुधवार को उसकी याचिका का विरोध करते हुए कहा कि विधि मुखर्जी अभियोजन पक्ष की गवाह है और अब तक उससे पूछताछ नहीं हुई है।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने कहा कि उसकी याचिका को स्वीकार करना उच्चतम न्यायालय द्वारा इंद्राणी मुखर्जी को जमानत देते समय लगाई गई शर्तों का उल्लंघन होगा।

बोरा इंद्राणी के पिछले रिश्ते से बेटी थी

शीर्ष अदालत ने इंद्राणी मुखर्जी को जमानत देते हुए कुछ शर्तें रखी थीं, जिसमें यह भी शामिल है कि वह अभियोजन पक्ष के गवाह को प्रभावित नहीं करेगी या सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगी।

याचिकाकर्ता (इंद्राणी मुखर्जी) ने कहा कि किसी भी मामले में साक्ष्य दर्ज पूरा होने तक चह गवाहों से नहीं मिलेगी या उनसे संपर्क स्थापित नहीं करेगी।

अभियोजन पक्ष की दलीलों पर गौर करने के बाद विशेष न्यायाधीश ने विधि की याचिका खारिज कर दी।

बोरा (24) की अप्रैल 2012 में इंद्राणी मुखर्जी, उसके तत्कालीन चालक श्यामवर राय और उसके पूर्व पति संजीव खन्ना ने कथित तौर पर एक कार में गला घोंटकर हत्या कर दी थी।

शव (Dead body)  को पड़ोसी रायगढ़ जिले के एक जंगल में जला दिया गया था। बोरा इंद्राणी के पिछले रिश्ते से बेटी थी।

हत्या 2015 में सामने आई, जब राय ने एक अन्य मामले में गिरफ्तारी के बाद अपराध के बारे में खुलासा किया। पीटर मुखर्जी को भी कथित तौर पर साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पीटर मुखर्जी को फरवरी 2020 में उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी।

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker