रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायाधीश जस्टिस (Justice) AK चौधरी की कोर्ट में शुक्रवार को बाघमारा MLA ढुल्लू महतो के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका (Petition) पर सुनवाई हुई।
कोर्ट में जलेश्वर महतो की याचिका पर सुनवाई के दौरान बूथ नंबर 266 के पोलिंग एजेंट (Polling Agent) मोहम्मद अरशद की गवाही दर्ज की गई।
गवाही में मोहम्मद अरशद (Mohd Arshad) ने अदालत के समक्ष कहा कि चुनाव के दौरान किसी तरह की शिकायत नहीं आयी थी। सुबह से लेकर शाम को निर्धारित समय तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई थी।
ढुल्लू महतो (Dhullu Mahto) की ओर से अधिवक्ता अजय शाह और विभास सिन्हा ने पक्ष रखा। वहीं, जलेश्वर महतो की ओर से अधिवक्ता अरविंद लाल ने अदालत में बहस की।
नामांकन रद्द करने और रिकाउंटिंग की मांग
उल्लेखनीय है कि झारखंड विधानसभा चुनाव-2019 में BJP MLA ढुल्लू महतो और कांग्रेस प्रत्याशी जलेश्वर महतो के बीच बाघमारा विधानसभा सीट पर कड़ा मुकाबला हुआ था।
BJP विधायक ढुल्लू महतो मात्र 824 मतों के अंतर से निर्वाचित हुए थे। ढुल्लू के निर्वाचन के बाद कांग्रेस प्रत्याशी जलेश्वर महतो ने मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट (HC) का दरवाजा खटखटाया है।
जलेश्वर महतो ने ढुल्लू महतो के निर्वाचन को हाई कोर्ट में चुनौती दी। याचिकाकर्ता ने ढुल्लू पर मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए उनका नामांकन रद्द करने और रिकाउंटिंग की मांग की है।