झारखंड

सुप्रीम कोर्ट से राजा पीटर की बेल याचिका खारिज

रांची: पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड (Ramesh Singh Munda murder case) मामले में NIA कोर्ट (NIA Court) रांची (Ranchi)को इस वर्ष अक्टूबर तक ट्रायल पूरा लेना है।

यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिया है। कोर्ट ने मुख्य साजिशकर्ता गोपाल सिंह पातर (Gopal Singh Patar) उर्फ राजा पीटर की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान Trial Court को यह निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट से राजा पीटर की बेल याचिका खारिज- Supreme Court dismisses King Peter's bail plea

NIA ने 28 जून 2017 को मामले को टेकओवर किया

सुप्रीम कोर्ट ने राजा पीटर की जमानत याचिका खारिज करते हुए उनसे कहा है कि करीब 11 माह में NIA कोर्ट रांची (NIA Court Ranchi) इस मामले में ट्रायल पूरा नहीं करती है, तो वह जमानत के लिए दोबारा याचिका दाखिल कर सकते हैं।

राजा पीटर को हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता मानते हुए NIA ने उन्हें 9 अक्टूबर 2017 को गिरफ्तार किया था।

तब से वह जेल में है। इस मामले में NIA की ने करीब 5 प्रोटेक्टेड गवाह की गवाही भी कराई है। NIA ने 28 जून 2017 को मामले को टेकओवर किया है।

CID भी इस हत्याकांड की जांच कर चुकी

उल्लेखनीय है कि 9 जुलाई 2008 को बुंडू के एसएस हाई स्कूल में एक समारोह के दौरान रमेश सिंह मुंडा सहित चार लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

पुलिस के अलावा CID भी इस हत्याकांड की जांच कर चुकी है।

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