नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की ओर से छठी जेपीएससी की नई मेरिट लिस्ट तैयार करने के झारखंड हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है।
जस्टिस अजय रस्तोगी की अध्यक्षता वाली बेंच ने जेपीएससी और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है।
कोर्ट ने राज्य सरकार को 31 मार्च तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
याचिका बरुण कुमार ने दायर की है
यह याचिका बरुण कुमार ने दायर की है। याचिका में झारखंड हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच की ओर से 23 फरवरी को जेपीएससी (JPSC) की छठी सूची में की गईं सभी नियुक्तियां रद्द करके नई मेरिट लिस्ट जारी करने के आदेश को चुनौती दी गई है।
डिवीजन बेंच ने हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा था।
इसके बाद जेपीएससी की ओर से संशोधित मेरिट लिस्ट जारी की गई।
हाई कोर्ट के इस आदेश से जेपीएससी (JPSC) में सफल कई अभ्यर्थियों पर असर पड़ा है।