क्राइमझारखंड

रांची में हत्या के मामले में तीन को उम्रकैद की सजा

साथ ही अदालत ने तीनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी

रांची: अपर न्यायायुक्त एमके वर्मा की अदालत ने सुरेंद्र राय हत्याकांड (Surendra Rai murder case) में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

साथ ही अदालत ने तीनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

सजा पाने वाले दोषियों में संदीप थापा, चंद्र मौली सिंह और सुजीत सिन्हा शामिल हैं। संदीप थापा की ओर से अधिवक्ता रोहित रंजन प्रसाद (Rohit Ranjan Prasad) ने कोर्ट में पक्ष रखा। इससे पूर्व 17 जून को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने इस हत्याकांड में तीनों को दोषी करार दिया था।

पुराने हत्या मामले में  21 गवाहों को प्रस्तुत किया गया

रांची में गोलीबारी (firing) के केस में संदीप थापा को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में है। मामले में संदीप थापा सहित अन्य पांच लोग आरोपित बनाये गये थे।

हत्याकांड को साबित करने के लिए पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्य (scientific evidence) इकट्ठा किये थे और गवाहों के बयान दर्ज करवाये थे।

उल्लेखनीय है कि नामकुम थाना क्षेत्र के सिदरौल गांव निवासी सुरेंद्र राय (मुखिया जी) की हत्या जमीन विवाद सुलझाने को लेकर 19 अक्तूबर, 2006 की सुबह गोली मारकर कर दी थी।

उनके बेटे विजेंद्र राय ने नामकुम थाना में प्राथमिकी (कांड संख्या 165/2006) दर्ज कराई थी। 15 साल से अधिक पुराने हत्या (MURDER) मामले में अभियोजन की ओर से 21 गवाहों को प्रस्तुत किया गया।

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