रांची: POCSO के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने दुष्कर्म (Rape) के दो आरोपित रोहित उरांव और विक्रम पाहन को दोषी करार दिया है।
अदालत ने दोषियों की सजा के बिंदु पर फैसले की तिथि 22 दिसम्बर निर्धारित की है। दुष्कर्म की यह घटना कांके थाना क्षेत्र की है।
प्राथमिकी के मुताबिक 28 अप्रैल, 2018 को पीड़ित दोस्त के घर शादी में गयी थी। शादी समारोह (Wedding Ceremony) में झगड़ा होने पर सहेलियां अपने-अपने घर चली गयी।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल नौ गवाह पेश किया
पीड़ित भी अपने घर वापस आ रही थी। इसी दौरान रोहित उरांव और विक्रम पाहन (Rohit Oraon and Vikram Pahan) ने उसे घर छोड़ने की बात कह कर स्कूटी पर बैठा लिया।
सुनसान जगह पर ले जाकर दोनों ने दुष्कर्म किया। इस संबंध में कांके थाना में कांड संख्या 60/2018 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। Court में चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल नौ गवाह पेश किया।