नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

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Rape of a Minor: पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के चतुर्थ जिला व सत्र न्यायाधीश व Poxo Court के स्पेशल जज अभिमन्यु कुमार की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म (Rape) के आरोपित नीरज मेहता को भारतीय दंड विधान की धारा 376 (3) में दोषी पाते हुए 20 वर्ष बुधवार को सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड (Penalty) लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं, 366 भादवि में सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।

एक रूम में 20 दिनों तक रखा

इस संबंध में लेस्लीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत सोतम डबरा निवासी पीड़िता ने इसी क्षेत्र के बनुवा निवासी नीरज मेहता के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी कांड संख्या 50/2022 दिनांक 12 मई, 2022 को दर्ज करायी थी।

मुदालय पर आरोप था कि चार मई, 2022 की सुबह जब पीड़िता टयूशन पढ़ने जा रही थी तब रास्ते में पोखराहा के पास उसका मुंह बांधकर जबरदस्ती उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया और उसे डालटनगंज स्टेशन ले गया। यहां उसको धमकी दी कि हल्ला करने पर उसके पिता का जान से मार देंगे।

पीड़िता को शाम छह बजे ट्रेन से रांची ले गया और वहां एक कमरे में रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद ट्रेन से पीड़िता को बैंगलोर ले गया।

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वहां भी एक रूम में 20 दिनों तक रखा। वहां उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया एवं धमकी दी कि हल्ला करने पर उसे तथा उसके घर वाले को जान से मार देंगे।

जब मुदालय को केस दाखिल होने की जानकारी मिली तो पीड़िता को 26 मई, 2022 को वापस ले आया। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए नीरज मेहता (Neeraj Mehta) को सजा सुनायी है।

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