रांची: झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने बुधवार को छठीं जेपीएससी मामले में दायर याचिका को खारिज कर दी है।
दायर याचिका में प्रार्थी राहुल कुमार समेत अन्य तीन प्रार्थी थे, जिन्होंने छठीं जेपीएससी पीटी परीक्षा को चुनौती दी थी।
दायर याचिका में राज्य सरकार की नियमावली के कारण पास हुए अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने को लेकर चुनौती दी गयी थी।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रार्थी पक्ष से मामले में जानकारी मांगी थी, जिसमें पूछा गया था कि प्रार्थी यदि परीक्षा में शामिल हुए है तो फिर परीक्षा को चुनौती कैसे दे सकते है।
हालांकि, इस संबंध में प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता की ओर से मामले की जानकारी कोर्ट को दी गयी थी।