गढ़वा: जिला जज विमलेश कुमार सहाय की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी पलामू जिला के हुसैनाबाद अंतर्गत सावानो गांव निवासी अहमद आलम को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
वहीं 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। घटना 12 जून 2016 की बताई गई है।
प्राथमिकी दर्ज कराते सदर थाना अंतर्गत सोह गांव निवासी राधेश्याम तिवारी ने आरोप लगाया था कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री सुबह 10 बजे बगैर बताए घर से गायब हो गई थी।
वह अक्सर मोबाइल से लड़कों से बातचीत करती थी। उस मोबाइल को जब्त कर लिया गया था।