नई दिल्ली: सपा नेता आजम खान (SP leader Azam Khan) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। फिलहाल जौहर यूनिवर्सिटी में कोई सरकारी कार्यवाही नहीं होगी।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जमानत के तौर पर 13.8 हेक्टेयर जमीन को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हवाले करने की शर्त के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है।
13.8 हेक्टेयर ज़मीन प्रशासन ने कब्ज़े में ले ली
आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी (Jauhar University) की दो इमारतें गिराने की आशंका जताते हुए याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि जमानत देते समय इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से लगाई शर्त के मुताबिक करीब 13.8 हेक्टेयर ज़मीन प्रशासन ने कब्ज़े में ले ली है।
उल्लेखनीय है कि आजम खान के खिलाफ यूपी में 86 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। पिछले 19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत दी थी, जिसके बाद आजम खान जेल से रिहा हुए थे।