दुमका: छेड़खानी के मामले में न्यायिक दंडाधिकारी (Judicial Magistrate), प्रथम श्रेणी सार्थक शर्मा की कोर्ट ने एक व्यक्ति को तीन साल की सजा और जुर्माना सुनाया।
कोर्ट ने 10 हजार रुपये जुर्माना भी किया। जुर्माना नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
मामला वर्ष 2016 का है। कोर्ट ने नामजद आरोपित आफिसर हांसदा को भादवि की धारा 354 के तहत 3 साल का कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाया।
इसके साथ ही न्यायालय ने भादवि की धारा 341 के तहत दोषी आरोपित हांसदा को एक माह का कारावास और 500 रुपया जुर्माना की भी सजा सुनायी गयी।
सभी सजाएं साथ- साथ चलेगी। इस मामले में सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजक खुशवुद्दीन अली ने पैरवी की थी।