इस तारीख से पहले भर लें ITR, नहीं तो देनी पड़ेगी Penalty

Central Desk
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Income Tax Return: जो लोग टैक्‍स नहीं भरते हैं तो उन्हें जीरो आईटीआर (0 ITR) जरूर फाइल करना चाह‍िए। जिसके कई फायदे हैं।

आयकर व‍िभाग की तरफ से वित्त वर्ष 2021-22 (AY 2022-23) के लिए इनकम टैक्स र‍िटर्न फॉर्म (ITR Form) नोट‍िफाई कर द‍िया गया है। Income Tax Return भरने की शुरूआत 15 जून, 2022 से की जा चुकी है ।

Filled ITR before this date, otherwise you will have to pay penalty

31 जुलाई तक करें ITR

आपको ऑफ‍िस से फॉर्म-16 (Form -16) मिल गया है तो जल्‍दी से जल्‍दी आईटीआर फाइल कर दें। ऐसा इसल‍िए क्‍योंक‍ि इनकम टैक्‍स र‍िटर्न दाख‍िल करने की अंत‍िम तारीख 31 जुलाई तय की गई है। इसके बाद आईटीआर फाइल (ITR Filing) करने पर आपको पेनाल्‍टी देनी होगी।

दूसरा यह क‍ि अंत‍िम तारीख नजदीक आने पर वेबसाइट पर ज्यादा टैक्स पेयर्स (Taxpayers) के रिटर्न फाइल करने से लोड बढ़ जाता है और ऐसे में द‍िक्‍कत होती है।

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Filled ITR before this date, otherwise you will have to pay penalty

31 जुलाई के बाद Penalty

आपको बता दें वित्त वर्ष 2021-22 या एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए बिना किसी लेट फीस के इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की अंत‍िम त‍िथ‍ि 31 जुलाई 2022 है। डेडलाइन के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर आयकर की धारा 234A और धारा 234F के तहत पेनल्टी देनी होगी। पर्सनल HUF के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंत‍िम त‍िथ‍ि 31 जुलाई है।

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इसके अलावा ज‍िन्‍हें ऑडिट की आवश्यकता है उनके लिए ITR भरने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2022 रखी गई है। जबकि टीपी रिपोर्ट की जरूरत वाले बिजनेस के लिए ITR भरने की लास्ट डेट 30 नवंबर, 2022 तय की गई है।

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