रांची: निलंबित आईएएस पूजा सिंघल (IAS Pooja Singhal) के सीए सुमन कुमार सिंह की ओर से दायर याचिका पर ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में शुक्रवार को सुनवाई हुई।
दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने सुमन की याचिका खारिज कर दी। सीए सुमन कुमार सिंह की ओर से रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता शंभू अग्रवाल और अक्षय शर्मा ने पक्ष रखा।
इससे पूर्व सीए सुमन कुमार सिंह (Former CA Suman Kumar Singh) की ओर से न्यायिक हिरासत (कस्टडी) में रखे जाने के खिलाफ ईडी के विशेष कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
अपनी याचिका में सुमन कुमार ने कहा है कि ED द्वारा पीसी (प्रोसिक्यूशन कंप्लेन) दाखिल किए जाने के बाद भी उनके खिलाफ संज्ञान नहीं लिया गया है।
19.31 करोड़ रुपये सहित कई दस्तावेज बरामद किए गए
इसलिए उन्हें कस्टडी से रिलीज किया जाना चाहिए। सुमन की याचिका पर ईडी कोर्ट में सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान ED ने सुमन की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से एक दिन का समय देने का आग्रह किया था। इसे कोर्ट ने स्वीकार किया था। सुमन ने 309 (2) के तहत याचिका दायर की थी।
उल्लेखनीय है कि ED ने बीते छह मई को एक साथ आईएएस पूजा सिंघल के करीबियों के 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान 19.31 करोड़ रुपये सहित कई दस्तावेज बरामद (Documents Recovered) किए गए थे।