हजारीबाग : जिला जज काशिका एम प्रसाद की अदालत ने पत्नीहंता अवधेश कुमार यादव को दस हजार रुपए जुर्माना के साथ आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है।
इस मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता भरत राम ने बहस के दौरान अपनी पत्नी की हत्या (Murder) के दोषी अवधेश यादव को कठोरतम सजा देने की की मांग की थी।
बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता महेंद्र सिंह ने बहस पूरी की। सरकारी अधिवक्ता ने मृतका बबीता देवी के तीन बच्चों को नाबालिग बताते हुए कोर्ट से पुनर्वास (rehabilitation) की मांग की।
इसके अलावा पीड़ित को मुआवजा देने की भी मांग की गई। अदालत द्वारा इस अर्जी को स्वीकार करते हुए डालसा (Dalsa) को पुनर्वास करने का निर्देश दिया गया है।
सुनवाई के दौरान अदालत में आठ लोगों ने गवाही दी
मामले के संबंध में बताया गया कि आरोपी को शक था कि पत्नी का अवैध संबंध (llicit Relation) है और उससे हुए बच्चों को भी वह अपना नहीं मानता था, जिससे पति-पत्नी (Husband-Wife) के बीच विवाद (Dispute) इस कदर बढ़ने लगा कि आरोपी पति ने मौका पाकर गहरी नींद में सोई पत्नी को टांगी से काट कर हत्या (Murder) कर दी थी।
इस मामले में मृतका बबीता देवी के पिता द्वारा वर्ष 2017 में गिद्दी थाना में इस मामले में FIR दर्ज कराई गई थी। सुनवाई के दौरान अदालत में आठ लोगों ने गवाही दी और साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।