नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (SC) माइनिंग लीज मामले में झारखंड के Chief Minister Hemant Soren के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट (JHC) में चल रहे मामले को चुनौती देने वाली याचिका पर 17 अगस्त को सुनवाई करेगा।
Court ने सभी पक्षों से दस्तावेज दाखिल करने का निर्देश दिया।
तीन जून को झारखंड HC ने हेमंत सोरेन के खिलाफ दायर याचिका के सुनवाई योग्य होने के मामले पर फैसला सुनाया था। Jharkhand High Court ने राज्य सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया था कि याचिका दाखिल करते समय झारखंड HC की नियमावली का पालन नहीं किया गया है।
Hemant Soren के खिलाफ याचिका दायर की
Jharkhand सरकार की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने झारखंड हाई कोर्ट में Hemant Soren के खिलाफ याचिका दायर की है उसके पिता CM हेमंत सोरेन के खिलाफ दर्ज एक आपराधिक Case में गवाह थे। उस मामले में शिबू सोरेन को सजा मुकर्रर की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट (SC) ने 24 मई को हेमंत सोरेन को राहत देते हुए झारखंड हाई कोर्ट को निर्देश दिया था कि वो पहले इस बात की पड़ताल करें कि हेमंत सोरेन के खिलाफ दायर याचिका सुनवाई योग्य है कि नहीं।
झारखंड के CM हेमंत सोरेन को मिले माइनिंग पट्टे की ED जांच कर रही है। HC ने ED से सीलबंद Envelopes में रिपोर्ट मांगी थी।
SC ने एक मामले में सीलबंद लिफाफे में दाखिल की
SC में सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट (SC) ने एक मामले में सीलबंद लिफाफे में दाखिल की गई Report को लेकर एक फैसला किया है। कोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में दाखिल Report पर लिये गए आदेश को पलट दिया है।