रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायमूर्ति Dr. एसएन पाठक की कोर्ट ने गुरुवार को प्रोन्नति से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए प्रोन्नति (Promotion) पर रोक जारी रखने के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया।
मामले में राज सरकार की ओर से जवाब दायर नहीं किया गया इस पर Court ने राज्य सरकार और DGP को जवाब दायर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।
राज्य के DGP शपथ पत्र दायर करके बताएं
श्रीकांत दुबे सहित अन्य द्वारा राज्य के DGP एवं राज्य के प्रधान सचिव कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के 03 जून, 2022 के आदेश को हाई कोर्ट (HC) में चुनौती दी थी।
कोर्ट ने पिछली सुनवाई में आदेश दिया था कि प्रधान सचिव कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग और राज्य के DGP शपथ पत्र दायर करके बताएं कि उक्त दोनों आदेश न्याय (Justice) संगत है या नहीं लेकिन उनकी ओर से जवाब दायर नहीं किया गया।