रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand HC) में गुरुवार को चुनाव के दौरान चुनावी कार्यों के लिए पंडरा कृषि बाजार के दुकान संचालकों से दुकान लेने को लेकर दाखिल रिट याचिका की सुनवाई हुई।
मामले में HC के न्यायमूर्ति राजेश शंकर की कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन आयोग से पूछा है कि Court के पूर्व के कई आदेशों के बाद भी अब तक EVM मशीनों को रखने के लिए EVM वेयर हाउस का निर्माण क्यों नहीं किया गया।
Court ने जिला निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग को कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि इसे लेकर अवमानना का मामला भी चलाया जा सकता है।
कोर्ट ने तीन सप्ताह में राज्य निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन आयोग और चीफ इलेक्ट्रल ऑफीसर को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही EVM Ware House का निर्माण जल्द शुरू करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि सात नवंबर निर्धारित की।
नुकसान व्यवसायियों को सहना पड़ता है
अधिवक्ता समन अहमद ने चैंबर ऑफ कॉमर्स (Chamber of Commerce) की ओर से अदालत में पक्ष रखा। उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि चुनाव के दौरान पंडरा कृषि बाजार की दुकानों को राज्य निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन आयोग की ओर से ले लिया जाता है। इससे व्यापारियों के व्यापार पर असर पड़ता है।
चुनावी कार्यों के पूरा होने के बाद भी इन दुकानों की वापसी में भी बहुत देरी की जाती है, जिसका नुकसान व्यवसायियों को सहना पड़ता है।
इस बार भी अप्रैल माह में पंचायत चुनाव (Panchayat Election) के दौरान भी पंडरा कृषि बाजार की कई दुकानों को चुनावी कार्य के लिए लिया गया था, अभी भी कई दुकानदारों को उनका दुकान वापस नहीं किया गया है।
पूर्व में इससे संबंधित कुछ रिट याचिका एवं हाई कोर्ट (HC) की खंडपीठ में इससे संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनावी कार्य के लिए स्ट्रांग रूम निर्माण करने और ईवीएम वेयरहाउस बनाने का निर्देश दिया था, लेकिन अब तक इसका निर्माण शुरू नहीं किया गया है।