रांची: बीज घोटाला मामले (Seed Scam Cases) में ACB के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत में श्रम एवं नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता (Satyanand Bhokta) उपस्थित हुए। इस मामले में भोक्ता ने डिस्चार्ज याचिका दाखिल की है।
इस पर कोर्ट ने उन्हें अदालत (Court) में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा था। कोर्ट के इसी आदेश के आलोक में मंत्री शुक्रवार को कोर्ट में पेश हुए और अपना पक्ष रखा।
मामले में अदालत ने आरोपी कृषि विभाग के पूर्व निदेशक निस्तार मिंज के खिलाफ आरोप गठन कर दिया है। पूर्व कृषि मंत्री नलीन सोरेन और पूर्व कृषि निदेशक वी जयराम सहित अन्य लोग भी आरोपित बनाये गये हैं।
निगरानी के विशेष लोक अभियोजक ने मांगा समय
निगरानी के विशेष लोक अभियोजक ने रिज्वाइंडर दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा। अदालत ने समय देते हुए अगली तारीख 22 दिसम्बर मुकर्रर कर दी।
इसके पूर्व इसी मामले में हाई कोर्ट (High Court) ने उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। बीज घोटाला में जब आरोप पत्र दायर किया गया था, तब सत्यानंद भोक्ता कृषि मंत्री थे।
वर्ष 2004 से 2007 के बीच 46.10 करोड़ रुपये से अधिक का बीज घोटाला हुआ था। इस दौरान कुछ संस्थाओं से गेहूं, चना और दूसरे अनाज के बीज की खरीद के नाम पर कथित तौर पर गबन हुआ था।
विनीत कच्छप ने बीज घोटाला मामले (Seed Scam Cases) में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। विनीत ने कृषि मंत्री और कृषि विभाग के कई अन्य पदाधिकारियों पर बीज घोटाला में शामिल होने के आरोप लगाये थे।
इसके आधार पर वर्ष 2014 में तब के कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता और अन्य के विरुद्ध आरोप पत्र (Charge Sheet) दाखिल किया गया था।