रांची: पोक्सो मामले (Poxo Cases) के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने आज गुरुवार को नाबालिग से यौन शोषण मामले (Sexual Abuse Cases) के 64 वर्षीय वृद्ध आरोपी रविशंकर प्रसाद को सबूत के अभाव में बरी कर दिया।
बता दें इस घटना के बाद नाबालिग ने School जाना छोड़ दिया था। इसके बाद इस मामले को लेकर पिठोरिया थाना में 2020 में केस दर्ज कराया गया था।
APP अशोक कुमार ने पांच गवाहों को प्रस्तुत किया
केस दर्ज होने के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। निचली अदालत के साथ हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दूसरी बार हाईकोर्ट (High Court) ने जमानत की सुविधा प्रदान की थी।
सुनवाई के दौरान APP अशोक कुमार ने पांच गवाहों को प्रस्तुत किया था। लेकिन आरोप साबित नहीं हो सका। जिसके कारण आरोपी को बरी कर दिया गया।