मुंबई: TV एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा (Tunisha Sharma) की मौत मामले में आरोपित शीजान खान (Sheezan Khan) ने बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay high court) में जमानत याचिका (Bail Plea) दायर की है।
इस याचिका में उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (FIR) को रद्द करने की भी मांग की है। इस जमानत याचिका पर हाई कोर्ट 30 जनवरी को सुनवाई करेगा।
इससे पहले 13 जनवरी को वसई कोर्ट ने शीजान खान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। उस समय कोर्ट (Court) ने कहा था कि आरोपित को जमानत देने से मामले की जांच पर विपरीत असर पड़ सकता है।
शीज़ान और तुनिशा ने 15 दिसंबर को अपना रिश्ता तोड़ दिया था
साथ ही आरोपित कुछ व्हाट्सएप चैट को हटा सकता हैं और गवाहों को धमका भी सकता है। उस समय पुलिस ने Sheezan Khan पर जांच में सहयोग ने करने की भी जानकारी कोर्ट को दी थी।
वसई कोर्ट (Vasai Court) ने शीजान की जमानत याचिका खारिज करते समय कहा था कि “शीज़ान और तुनिशा ने 15 दिसंबर को अपना रिश्ता तोड़ दिया था, जिसके बाद पैनिक अटैक से उसकी (तुनिशा की) मौत हो गई। यह भी पता चला है कि मरने से पहले शीज़ान, तुनिषा से मिलने वाला आखिरी व्यक्ति था।
इसलिए शीजान की जमानत याचिका रद्द की जाती है
कोर्ट ने यह भी कहा कि CCTV फुटेज से पुष्टि होती है कि तुनिशा को आखिरी बार शीजान के कमरे में देखा गया था।
Vasai Court ने कहा था कि अगर शीजान को इस समय जमानत पर रिहा किया जाता है, तो उसकी रिहाई मामले की कार्यवाही को प्रभावित कर सकती है, इसलिए शीजान की जमानत याचिका रद्द की जाती है।
इसके बाद शीजान खान की ओर से हाई कोर्ट में दाखिल जमानत याचिका में जमानत के साथ ही पुलिस की ओर से दर्ज मामले को भी रद्द किए जाने की मांग की गई है।