रांची नगर निगम में नक्शा स्वीकृति पर रोक रहेगी जारी

News Aroma Media
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रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में बुधवार को राज्य के नगर निकायों (Municipal Bodies) में नक्शे स्वीकृति में पैसों के खेल मामले में कोर्ट के स्वत: संज्ञान पर सुनवाई हुई।

कोर्ट ने रांची नगर निगम से नक्शा (Ranchi Municipal Corporation Map) स्वीकृति पर रोक जारी रखी है। साथ ही सुनवाई की अगली तिथि 15 मार्च निर्धारित की है।

टाउन प्लानर की नियुक्ति पर क्या हुआ?: कोर्ट

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से रांची नगर निगम से पूछा था कि टाउन प्लानर की नियुक्ति (Town Planner Appointment ) पर क्या हुआ? RRDA  एवं रांची नगर निगम में रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई।

उल्लेखनीय है कि इससे संबंधित खबर रांची के स्थानीय समाचार पत्र (Local Newspaper) में छपी थी, जिस पर कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था। कोर्ट ने इस मामले को LPA 132 / 2012 के साथ टैग करने का निर्देश दिया था।

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