रांची: Ramgarh की पूर्व कांग्रेस विधायक ममता देवी के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।
गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत ने उन्हें गोला गोली कांड में भी बेल दे दी है।
इससे पहले उन्हें एक और मामले में पहले ही बेल मिल चुकी है।
उक्त कांड के दूसरे दोषी राजीव जायसवाल को भी High Court ने बेल दे दी है।
दोनों को जुर्माना (Fine) की राशि जमा करने की शर्त पर बेल मिली है।
दो अलग-अलग मामलों में मिली है सजा
गौरतलब है कि पूर्व विधायक ममता देवी को रामगढ़ सिविल कोर्ट और हजारीबाग सिविल कोर्ट (Hazaribagh Civil Court) ने दो अलग-अलग मामलों में सजा दी है।
एक मामले में 13 दिसंबर 2022 को उन्हें 5 साल की सजा मिली थी।
दूसरे मामले में 4 जनवरी 2023 को हजारीबाग के विशेष कोर्ट (Special Court) ने गोला गोलीकांड के मामले में ममता देवी और BJP नेता राजीव जायसवाल को 2-2 साल की सजा सुनाई थी।