पलामू में कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए लागू की गई धारा 144

परीक्षा को देखते हुए मेदिनीनगर सदर एसडीओ राजेश कुमार शाह ने क्षेत्र के परीक्षा केंद्रों के आसपास के 100 गज की परिधि में धारा 144 लागू कर दी है

News Aroma Media
2 Min Read

मेदिनीनगर: PICE  परीक्षा 2023 (PICE Exam 2023) का आयोजन सदर अनुमंडल मेदिनीनगर अंतर्गत विमला पांडेय मेमोरियल ज्ञान निकेतन स्कूल, जिला स्कूल, एलीट पब्लिक बीएड कॉलेज, आर के गिरिवर 2 विद्यालय,केजी स्कूल, बीसीसी मिशन बालिका उच्च विद्यालय, ब्राह्मण उच्च विद्यालय में होगा।

परीक्षा को देखते हुए मेदिनीनगर सदर SDO राजेश कुमार शाह ने क्षेत्र के परीक्षा केंद्रों के आसपास के 100 गज की परिधि में धारा 144 (Section 144) लागू कर दी है।

लाउडस्पीकर का प्रयोग भी वर्जित रहेगा

इस बाबत उन्होंने आदेश जारी करते हुए बताया कि परीक्षा में कदाचार रोकने एवं सुरक्षा को लेकर धारा 144 लागू की गई है। इस दौरान परीक्षा केंद्र परिसर से 100 गज की दूरी में अभिभावक या किसी अन्य को रहने की अनुमति नहीं होगी।

परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि के अंतर्गत पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों द्वारा मजमा लगाकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही परीक्षा केंद्रों के आसपास बिना अनुमति के लाउडस्पीकर (loudspeaker) का प्रयोग भी वर्जित रहेगा।

निषेधाज्ञा सिर्फ परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित तिथि को ही लागू होगा

इसके अलावा परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, वीक्षक, परीक्षार्थी और पुलिस बल को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में जाने पर प्रतिबंध रहेगा।

- Advertisement -
sikkim-ad

यह निषेधाज्ञा सिर्फ परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित तिथि को ही लागू होगा। सदर अनुमंडल क्षेत्र में PICE 2023 के परीक्षाओं के लिए कुल 7 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों के आसपास असामाजिक तत्वों (Antisocial Elements) की ओर से परीक्षा संचालन में व्यवधान उत्पन्न होने की आशंका रहती है। इसी के मद्देनजर SDO ने निषेधाज्ञा लागू की है।

Share This Article