रांची: हेल्थ के क्षेत्र में नर्सिंग (Nursing) का विशेष महत्व है। इस क्षेत्र में जाने वाले युवाओं की विशेष पढ़ाई और विशेष प्रशिक्षण ही मरीजों के इलाज में सहायता करता है।
इसके महत्व को समझते हुए झारखंड की हेमंत सरकार (Hemant Sarkar) ने यह तय किया है कि अब यहां के सभी नर्सिंग कॉलेजों में झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉन्पिटिटिव एग्जाम बोर्ड (JCECEB) द्वारा ली गई लिखित परीक्षा के आधार पर एडमिशन (Admission) होगा।
परीक्षा में कैंडिडेट्स द्वारा प्राप्त अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट (Merit List) तैयार की जाएगी।
जानकारी के अनुसार, सभी कैटेगरी के Students के लिए लिखित परीक्षा में पास करने के लिए पासिंग परसेंटेज लागू किया गया है।
50 फीसदी सीटों पर झारखंड सरकार का आरक्षण नियम (Reservation Rules) लागू होगा।
यह बदलाव झारखंड राज्य अंतर्गत नर्सिंग संस्थान के प्रबंधन, नामांकन एवं परीक्षा संचालन नियमावली-2023 के तहत किया गया है।
किस कैटेगरी के लिए कितना पर्सेंट पास मार्क
निर्धारित नियम के अनुसार, सामान्य श्रेणी के स्टूडेंट्स को 40 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग को 36.5 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 34 प्रतिशत, SC, ST एवं महिला को 32 प्रतिशत, आदिम जनजाति के लिए 30 प्रतिशत और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए 40 प्रतिशत अंक निर्धारित है।
कोटा सीट पर टेस्ट में भाग लेने वालों का ही होगा एडमिशन
नियमावली के अनुसार कोटा सीट में भी उन्हीं बच्चों का Admission लेना होगा, जो Admission Test में शामिल होंगे।
नियमावली में यह भी कहा गया है कि मेरिट लिस्ट जारी होने और फिर काउंसलिंग के 15 दिनों बाद भी स्टेट कोटा सीट (State Quota Seat) खाली रह जाती है तो मैनेजमेंट उक्त प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण होनेवाले किसी भी छात्र या छात्रा का नामांकन उन सीटों पर ले सकेगा।