रांची: झारखंड जगुआर (Jharkhand Jaguar) के पुलिसकर्मियों (Policemen) को बंद किया गया स्पेशल टास्क फोर्स (STF) भत्ता फिर से मिलेगा।
झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सोमवार को राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी।
प्रतिवादी की ओर से दिवाकर उपाध्याय ने पैरवी की
हाईकोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार बनाम दुबराज हेंब्रम एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार की याचिका खारिज कर दी।
राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार एवं प्रतिवादी की ओर से दिवाकर उपाध्याय एवं रोहन मजूमदार ने पैरवी की।
राज्य सरकार ने उनके STF भत्ता को बंद कर दिया
झारखंड जगुआर (Jharkhand Jaguar) का वर्ष 2008 में गठन होने के समय कहा गया था कि इसके पुलिसकर्मियों को उनके मूल वेतन की 50 प्रतिशत ज्यादा राशि स्पेशल टास्क फोर्स (STF) भत्ता के रूप में मिलेगी, लेकिन वर्ष 2019 के दौरान सप्तम वेतन आयोग की सिफारिश आने पर राज्य सरकार ने उनके STF भत्ता को बंद कर दिया था।
इसके पीछे राज्य सरकार का कहना था कि सप्तम वेतन आयोग आने से इनके वेतन में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है, इसलिए यह भत्ता बंद किया गया, जिसके खिलाफ दुबराज हेंब्रम एवं अन्य ने हाई कोर्ट (High Court) में रिट याचिका दाखिल की थी।