- LIC अध्यक्ष ने किया क्लेम निस्तारण में छूट का ऐलान
- मृतकों अथवा घायलों के परिजनों को क्लेम लेने में नहीं होगी कोई परेशानी
- किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए अलग से बना दिया गया है हेल्प डेस्क
- कॉरपोरेशन की ओर से कॉल सेंटर बनाकर जारी किया गया है नंबर
मुंबई : भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने ओडिशा (Odisha) के बालासोर ट्रेन हादसे के पीड़ितों के वास्ते दावा निस्तारण प्रक्रिया के लिए नियमों में कई छूटों की घोषणा की।
LIC अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती (Siddharth Mohanty) ने देर शाम बयान जारी कर हताहतों के रिश्तेदारों के वास्ते दावा निस्तारण प्रक्रिया के नियमों में कई छूटों की घोषणा की।
मोहंती ने बयान में कहा, ‘‘ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार को हुए त्रासद ट्रेन हादसे से हमें गहरा दुख हुआ है। LIC प्रभावितों की मदद करने के लिए कटिबद्ध है और वह वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए दावों का तीव्र निस्तारण करेगी।’’
रियायतों की घोषणा की
निगम ने LIC पॉलिसी (LIC Policy) के दावेदारों तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana) के दावेदारों की परेशानियां कम करने के लिए कई रियायतों की भी घोषणा की है।
उसने कहा कि पंजीकृत मृत्यु प्रमाण पत्र (Registered Death Certificate) के स्थान पर रेलवे , पुलिस या किसी राज्य एवं केंद्रीय प्रशासन द्वारा जारी हताहतों की सूची को भी मृत्यु का प्रमाण माना जाएगा।
निगम ने संभागीय और शाखा स्तर के कार्यालयों में दावा संबंधी प्रश्नों के समाधान एवं दावेदारों को सहायता प्रदान करने के लिए विशेष सहायता डेस्क स्थापित किया है और कॉल सेंटर नंबर (022-68276827) भी जारी किया है।