रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायाधीश आनंदा सेन ने बुधवार को विनोबा भावे यूनिवर्सिटी (Vinoba Bhave University) में चल रहे वाइस चांसलर कोटे से दो सीटों के नामांकन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
मोहम्मद अख्तर की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पाया कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में गैरकानूनी प्रैक्टिस (Illegal Practice) चल रही है।
VC कोटे से नामांकन पर रोक
सामान्य कोटे से 2 सीटों को काटकर उसे VC कोटा का नाम देकर खरीद-फरोख्त का खेल चल रहा था।
लगभग सभी विभागों में दो सीट VC कोटा के माध्यम से बिना किसी प्रक्रिया के नामांकन लिए जाते थे।
ऐसे में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने तत्काल प्रभाव से VC कोटे से नामांकन पर रोक लगा दी है।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में वर्ष 2009 से लगातार सामान्य कोर्ट से सीटों की कटौती कर सीटों के खरीद-फरोख्त का खेल चल रहा था।