जमशेदपुर : अलकायदा के आतंकी अब्दुल सामी (Terrorist Abdul Sami) को दिल्ली की तिहाड़ जेल से जमशेदपुर घाघीडीह सेंट्रल जेल (Ghaghidih Central Jail) में शिफ्ट किया गया है।
वह अलकायदा की शाखा अल-कायदा इन इंडियन सबकांटिनेंट (AQIS) से जुड़ा है। दिल्ली की पटियाला हाउस (Patiala House) की विशेष न्यायालय ने अब्दुल सामी समेत चार आतंकियों को फरवरी में सजा सुनाई थी।
जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के धतकीडीह निवासी अब्दुल सामी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल (Special Cell) ने हरियाणा के मेवात क्षेत्र से गिरफ्तार किया था।
मंसेरा में सामी ने हथियार चलाने व बम फेंकने की ट्रेनिंग ली
अलकायदा इन इंडियन सब कंटिनेंट (AQIS) के आतंकी अब्दुल सामी पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर मंसेरा में अलकायदा के आतंकी कैंप में हथियारों का प्रशिक्षण ले चुका है।
अब्दुल सामी 2001 से कटक में मदरसा चलाने वाले मौलाना अब्दुल रहमान (Maulana Abdul Rehman) के संपर्क में था। वही इसे 2014 में दुबई के रास्ते पाकिस्तान ले गया था।
वह पहले कराची में ठहरा, जहां उसकी मुलाकात AQIS के भारत चीफ मोहम्मद आसिफ (Mohammad Asif) व अन्य आतंकियों से कराई गई।
मंसेरा में सामी ने हथियार चलाने व बम फेंकने की ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग के बाद सामी 2015 में शारजाह होते हुए दिल्ली आ गया। वह पुलिस व इंटेलिजेंस से बचने के लिए मेवात में छिपकर रह रहा था।
झारखंड ATS देख रहा है अब इस मामले को
दिल्ली पुलिस ने उसे अपर जिला व सत्र न्यायाधीश संजय कुमार उपाध्याय के न्यायालय में प्रोडक्शन वारंट (Production Warrant) पर पेश किया था। कागजी कार्रवाई के बाद न्यायालय ने उसे जमशेदपुर के घाघीडीह सेंट्रल जेल में भेज दिया।
दरअसल, अब्दुल सामी, अब्दुल रहमान कटकी, मौलाना कलीमुद्दीन, अब्दुल मसूद और नसीम समेत अन्य के विरुद्ध 25 जनवरी, 2016 को जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
इन लोगों के खिलाफ आतंकवादी संगठन अलकायदा (Terrorist Organization Al Qaeda) से जुड़ने, संगठन का विस्तार करने, जेहाद के लिए युवाओं को भड़काने और देशद्रोह का आरोप है। अब इस मामले को झारखंड ATS देख रहा है।
चार आतंकियों को 14 फरवरी, 2023 को सुनाई थी सजा
देशभर में आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने और आतंकी समूह के लिए सदस्यों की भर्ती करने को लेकर दिल्ली की पटियाला हाउस की विशेष न्यायालय (Special Court) ने अलकायदा के चार आतंकियों को 14 फरवरी, 2023 को सजा सुनाई थी।
कोर्ट ने अब्दुल सामी, ओडिशा के कटक जिला के जगतपुर के मौलाना मो. अब्दुल रहमान कासमी समेत मो. आसिफ और जफर मसूद (Mo. Asif and Zafar Masood) को सात साल पांच माह सश्रम कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई थी।