झारखंड में लिंग परीक्षण और भ्रूण हत्या की दोषी महिला डॉक्टर और सहयोगी को दो साल की सजा

News Aroma Media
1 Min Read

कोडरमा: कोडरमा व्यवहार न्यायालय (Koderma Civil Court) की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी वैशाली श्रीवास्तव की अदालत ने लिंग परीक्षण (Sex Test) एवं भ्रूण हत्या (Feticide) के मामले में झुमरीतिलैया (Jhumritilaiya) डॉक्टर गली स्थित धन्वन्तरी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक की डॉक्टर कुमारी सीमा एवं उनकी सहयोगी अनीशा खातून को दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच पांच हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है।

मामले में तिलैया थाना कांड सं. 80/19 किया दर्ज

उल्लेखनीय है कि झुमरीतिलैया स्थित धन्वन्तरी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक में अवैध रूप से गर्भवती महिलाओं का लिंग परीक्षण कर भ्रूण हत्या किये जाने की शिकायत पर डॉक्टर कुमारी सीमा एवं उसकी सहयोगी अनीशा खातून को पकड़ा गया था।

मामले में तिलैया थाना कांड सं. 80/19 दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से इस कांड में कुल 13 गवाहों का परीक्षण कराया गया।

PCPN डीटी एक्ट की धारा 23 के तहत दोषी

अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक अन्जलीना बारला एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जयप्रकाश नारायण एवं कुमार रौशन ने अपनी दलीलें पेश की।

कांड की आरोपित डॉक्टर कुमारी सीमा एवं उनकी सहयोगी अनीशा खातून को PCPN डीटी एक्ट की धारा 23 के तहत दोषी पाया गया।

- Advertisement -
sikkim-ad
Share This Article