कोलकाता: पश्चिम बंगाल के चुनाव आयुक्त के पद से राजीव सिन्हा (Rajeev Sinha) को हटाने की याचिका कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) ने खारिज कर दी है।
नवेंदु कुमार बनर्जी नाम के व्यक्ति ने राजीव सिन्हा (Rajeev Sinha) की नियुक्ति की वैधता को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा कि गत सात जून को राज्यपाल ने नियुक्त किया था।
लेकिन बाद में उनकी नियुक्ति संबंधी दस्तावेज (Appointment Document) पर हस्ताक्षर ही नहीं किया था। राज्य सरकार ने सटीक प्रक्रिया का पालन भी नहीं किया।
हेडलाइंस में बने रहने के लिए यह मामला दाखिल किया गया
मामले की सुनवाई के दौरान राज्य के प्रधान न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम (T.S. Shivagananam) ने कहा कि नियुक्ति को लेकर के राज्य का क्या कानून है आपको पता है? ऐसा लगता है जैसे राजनीतिक तौर पर Headlines में बने रहने के लिए यह मामला दाखिल किया गया है।
उसके बाद ही न्यायमूर्ति टी. एस. शिवगणनम और हिरणमय भट्टाचार्य (T.S. Sivagananam and Hiranmoy Bhattacharya) की खंडपीठ ने इसे खारिज कर दिया।