Mahendra Singh Dhoni Defamation case: दिल्ली High Court ने गुरुवार को क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ दाखिल मानहानि याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने याचिकाकर्ता को याचिका की प्रति महेंद्र सिंह धोनी को उपलब्ध कराने का आदेश दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी।
हाई कोर्ट ने रजिस्ट्री और याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वे महेंद्र सिंह धोनी को फोन, व्हाट्स ऐप या E-mail किसी भी माध्यम से याचिका के बारे में सूचित करें। धोनी के खिलाफ यह मामला उनके पूर्व बिजनेस पार्टनर मिहिर दिवाकर और दिवाकर की पत्नी सौम्या दास ने दायर की है।
याचिका में कहा गया है कि धोनी याचिकाकर्ताओं पर 2017 में उनके बीच हुए करार का उल्लंघन करने का आरोप लगा रहे हैं।
याचिका में कहा गया है कि धोनी ने 6 जनवरी को एक प्रेस कांफ्रेंस में आरोप लगाया कि याचिकाकर्ताओं ने उनके साथ 15 करोड़ रुपये की ठगी की। इस मामले में धोनी ने रांची में दिवाकर और दास के खिलाफ आपराधिक केस दायर किया है।
याचिका में मांग की गई है कि धोनी और उनके लोगों को दिवाकर और दास के खिलाफ ऐसे आरोप लगाने वाले बयान देने से रोका जाए।
याचिका में Social Media Platform एक्स, गूगल, यूट्यूब, मेटा और कुछ न्यूज प्लेटफार्म को ऐसी खबरें प्रसारित करने से रोकने की मांग की गई है।
दिवाकर और दास आर्का स्पोर्ट्स मैनेजमेंट नामक कंपनी चलाते हैं। आर्का स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और धोनी के बीच 2017 में करार हुआ था। इस करार में भारत और पूरी दुनिया में Cricket Academy की स्थापना करने की बात की गई थी। दिवाकर पूर्व में अंडर-19 वर्ल्ड कप 2000 में भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं।